Saturday, April 11, 2026

आधार कार्ड नियमों पर SC में याचिका, उम्र सीमा तय करने की मांग

देश में “आधार कार्ड नियम” को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में आधार कार्ड जारी करने के नियमों को सख्त करने और उम्र सीमा तय करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नया आधार कार्ड केवल छह साल तक के बच्चों को ही जारी किया जाए।

इस याचिका को वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर किया है। उनका तर्क है कि मौजूदा “आधार कार्ड नियम” में ढील का फायदा उठाकर घुसपैठिए भी आसानी से आधार बनवा लेते हैं, जिससे देश की सुरक्षा और संसाधनों पर खतरा बढ़ रहा है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि वयस्कों और किशोरों के लिए आधार बनवाने की प्रक्रिया को बेहद कड़ा किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई वयस्क नया आधार कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसका सत्यापन एसडीएम या तहसीलदार स्तर के अधिकारियों से कराया जाए।

“आधार कार्ड नियम” को लेकर याचिकाकर्ता ने यह भी सुझाव दिया है कि आधार केंद्रों पर बड़े बोर्ड लगाए जाएं। इन बोर्डों पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, न कि नागरिकता, जन्मतिथि या पते का आधिकारिक प्रमाण।

याचिका में देश में जारी आधार कार्डों की संख्या का भी उल्लेख किया गया है। बताया गया कि अब तक 144 करोड़ से अधिक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। ऐसे में नए नियम लागू करने से असली नागरिकों को कोई खास परेशानी नहीं होगी।

याचिकाकर्ता ने यह भी चिंता जताई है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार बनवाने वाले लोग बाद में राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे अन्य दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

“आधार कार्ड नियम” को सख्त करने की मांग के पीछे मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि फर्जी आधार बनवाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा। अदालत तय करेगी कि क्या आधार जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है या मौजूदा व्यवस्था ही पर्याप्त है।

कुल मिलाकर, “आधार कार्ड नियम” को लेकर यह याचिका देश में पहचान और नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर एक नई बहस को जन्म दे सकती है। आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है।

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